महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार के नए नियम के मुताबिक अब कोरोना (Coronavirus) से जुड़ी दवा खरीदने वाले को आधार कार्ड, COVID-19 परीक्षण प्रमाण पत्र, डॉक्टर के पर्चे और फोन नंबर देने पर ही दवा दी जाएगी.

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